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राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन

राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन

DOP की ओर से सामान्य दिशा निर्देश जारी, आपराधिक प्रकरणों में जांच में अभ्यर्थी दोषी नहीं पाया गया हो, परीक्षा परिणाम जारी होने के 1 वर्ष में FR कोर्ट में पेश की गई हो,तो अभ्यर्थी होगा नियुक्ति हेतु पात्र
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